सीएम योगी ने ‘जी राम जी’ कानून को बताया 2025 में पारदर्शी प्रक्रिया से ग्रामीण विकास का रास्ता

  लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत-जी राम जी कानून, 2025 के संबंध में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने कहा, "जी राम जी में पारदर्शी प्रक्रिया है. ग्रामीण क्षेत्र स्थाई इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए अहम अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत का आधारशिला बनेगा. विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है, जब राज्य विकसित होंगे. राज्य तब विकसित होंगे, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, जब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी. इसीलिए यह क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है."

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक संसाधनों पर डकैती डाली. नवजवानों को बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था. वे लोग इस तरह के सुधार और पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास और विकसित भारत के संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाएगा. क्योंकि जनता जनार्दन उनसे सवाल करेगी कि तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने क्यों नहीं किया."

उन्होंने आगे कहा कि इंडिया ब्लॉक इस तरह के सुधार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है. किसानों और गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस कदम का समर्थन और स्वागत होना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहिए, उसके बजाय वह पुराने कारनामों का समर्थन कर रहा है.

    विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर सीएम योगी ने कहा, "यह कानून बनना इसलिए जरूर था, क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट कर रहे हैं, हमें उनकी विफलताओं की चर्चा करनी चाहिए. खास तौर पर अधूरी और अस्थाई परिसंपत्तियां, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी और भुगतान में कटौती जैसी शिकायतें जनपदों से मिलती हैं. "

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मनरेगा में जिन राज्यों में श्रमिक कम हैं, गरीबी कम है, उन राज्यों में पैसा ज्यादा जाता था क्योंकि फर्जी भुगतान होता था. अब जिन राज्यों में लेबर क्लास ज्यादा है और जिन राज्यों में श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, वहां पर ज्यादा काम मिलेगा और श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा, भुगतान सुरक्षित होगा, किसान को समय पर श्रम उपलब्ध होने लगेगा. अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं बल्कि विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा. रोजगार के जरिए स्थायी संपत्ति का निर्माण होगा. ग्रामीण भारत राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान कर पाएगा."

उन्होंने आगे कहा, "इस अधिनियम को पारित करने के लिए पीएम मोदी, शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. यूपी सरकार इस कानून को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ लागू करेगी और रोजगार की एक नई गारंटी दी जाएगा. हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि हर पात्र को समय पर काम और हर गांव में टिकाऊ परिसंपत्तियां होना चाहिए. हम यूपी के अंदर इसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे. यह अधिनियम मील का पत्थर साबित होगा."

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