भोपाल में किरायेदार और होटल मेहमानों की डिटेल देना होगा प्रशासन को, आदेश लागू

भोपाल  भोपाल में किरायेदार, होटल और लॉज में रूकने वाले लोगों की जानकारी रजिस्ट्रर में दर्ज कर संबंधित थान या मध्य प्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर देना अनिवार्य हो गया…