सरकार ने नई आबकारी नीति की लागू, POS मशीन के बिना शराब बेचने पर लगेगा जुर्माना

भोपाल

मध्य प्रदेश में सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है। इस नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद होंगी। POS मशीन के बिना शराब बेचने पर जुर्माना लगेगा। नई नीति 1 अप्रैल से लागू होगी।

धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरे जगह पर दुकान खोलने का फैसला लिया गया है। बंद हो चुकी दुकानों की भरपाई के लिए शराब अब महंगी हो जाएगी। 19 पवित्र शहरों और गांव में 1 अप्रैल से शराब की दुकान बंद होगी। ई गारंटी के तहत साइबर ट्रेजरी चालान बैंक खातों में जमा होगा।  

POS मशीन से होगी निगरानी
बता दें कि मध्य प्रदेश में 20 साल में 37% शराब की दुकानें बढ़ चुकी हैं। रेस्टोरेंट और बार में भी जगह बढ़ाने के लिए अब अतिरिक्त शुल्क देना होगा। POS मशीन लगाने का फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए लिया गया है। इससे सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह भी पता चल सकेगा कि कौन सी दुकान कितनी शराब बेच रही है। यह पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1 अप्रेल से 19 क्षेत्रों में शराबबंदी

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रेल से 19 धार्मिक व पवित्र क्षेत्रों में शराबबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, पन्ना नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत, बांदकपुर ग्राम पंचायत और बरमान खुर्द ग्राम पंचायत शामिल हैं.

बिना पीओएस मशीन नहीं चलेगी शराब दुकान

नई आबकारी नीति में यह भी कहा गया है कि बिना पीओएस यानी प्वाइंट ऑफ सेल मशीन के शराब नहीं बेची जा सकेगी. वहीं रेस्टोरेंट और बार में सिटिंग स्पेस बढ़ाने पर अतिरिक्त शुल्क भी चुकाना होगा. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में 37 प्रतिशत शराब दुकानें बढ़ चुकी हैं.

शराबदुकानों और रेस्टोरेंट बार की टाइमिंग

नई आबकारी नीति 2025 की गाइडलाइन के मुताबिक शराब दुकान खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक रहेगा. वहीं रेस्टोरेंट बार, होटल, रिसॉर्ट, क्लब आदि के लिए शराब बेचे जाने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 11.30 बजे तक रहेगी. हालांकि, बार-रेस्टोरेंट, क्लब, रिसॉर्ट आदि में 12 बजे तक शराब पी जा सकेगी. बार-क्लब या रेस्टोरेंट ओनर अतिरिक्त शुल्क देकर शराब बेचने और पीने की टाइम लिमिट बढ़वा सकते हैं. गौरतलब है कि शुक्रवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में शराब नीति के साथ कुल 4 नीतियों पर संशोधन हुआ है.

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