मस्जिद में राम नाम के नारे लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ केस खारिज, Karnataka HC ने की टिप्पणी

बेंगलुरु
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर 'जय श्री राम' के नारे लगाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि कोर्ट का यह यह आदेश पिछले महीने पारित किया गया था।  वेबसाइट पर अपलोड किया गया। शिकायत के अनुसार, दक्षिण कन्नड़ जिले के दो लोग पिछले साल सितंबर में एक रात एक स्थानीय मस्जिद में घुस गए और "जय श्री राम" के नारे लगाए।

इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दोनों के खिलाफ धारा 295 ए (धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना), 447 (आपराधिक अतिक्रमण) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है और इसलिए इसमें अपराध का कोई मामला नहीं बनता है।

वकील ने यह भी तर्क दिया कि 'जय श्री राम' का नारा लगाना आईपीसी की धारा 295 ए के तहत परिभाषित अपराध की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

'बार एंड बेंच' ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, "कोर्ट ने कहा कि यह समझ में आता है कि अगर कोई 'जय श्रीराम' का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी। जब शिकायतकर्ता खुद कहता है कि इलाके में हिंदू-मुस्लिम सौहार्द के साथ रह रहे हैं तो इस घटना का किसी भी तरह से कोई नतीजा नहीं निकल सकता।" क

र्नाटक सरकार ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का विरोध किया और उनकी हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में आगे की जांच की जरूरत है। हालांकि अदालत ने माना कि अपराध का सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। कोर्ट ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय का मानना ​​है कि कोई भी कार्य आईपीसी की धारा 295 ए के तहत तब तक अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि उससे शांति स्थापित करने या सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है तो उन्हें आईपीसी की धारा 295 ए के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।''

admin

Related Posts

सुवेंदु अधिकारी बांग्लादेशी आतंकियों के निशाने पर, हत्या के लिए हो सकता है IED का इस्तेमाल’, BJP नेता का दावा

कोलकाता बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुवेंदु अधिकारी बांग्लादेशी आतंकियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश के दो आतंकी संगठन सुवेंदु की हत्या का षड्यंत्र रच…

क्रिसमस पर आसमान से बरसी मौत, 700 मिसाइलों और 100 Drone से रूस ने Ukraine पर किया हमला, एक की मौत

कीव रूस ने क्रिसमस पर यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमले में एक थर्मल पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

26 दिसंबर को साल की आखिरी एकादशी के दिन चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत

  • By admin
  • December 25, 2024
  • 1 views
26 दिसंबर को साल की आखिरी एकादशी के दिन चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत

कोंस्टास वार्नर के क्लोन नहीं, बल्कि उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं: चैपल

  • By admin
  • December 25, 2024
  • 0 views
कोंस्टास वार्नर के क्लोन नहीं, बल्कि उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं: चैपल

सिकलीगर सरकारी स्कूल के पास टपरी में चल रही थी अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री, पुलिस ने पकड़ी, हथियार बरामद

  • By admin
  • December 25, 2024
  • 1 views
सिकलीगर सरकारी स्कूल के पास टपरी में चल रही थी अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री, पुलिस ने पकड़ी, हथियार बरामद

पिछली यादगार जीत को दोहराने मेलबर्न उतरेगी भारतीय टीम

  • By admin
  • December 25, 2024
  • 0 views
पिछली यादगार जीत को दोहराने मेलबर्न उतरेगी भारतीय टीम

मैं सोच रही थी कि मेरी मां मेरे पहले वनडे शतक पर कितनी खुश होंगी: हरलीन

  • By admin
  • December 25, 2024
  • 1 views
मैं सोच रही थी कि मेरी मां मेरे पहले वनडे शतक पर कितनी खुश होंगी: हरलीन

हरसूद में आयोजित हुआ किन्नर महासम्मेलन, देशभर से आए 5 हजार किन्नरों ने निकाली शोभायात्रा

  • By admin
  • December 25, 2024
  • 0 views
हरसूद में आयोजित हुआ किन्नर महासम्मेलन, देशभर से आए 5 हजार किन्नरों ने निकाली शोभायात्रा