अगर किसी की पत्नी गैर मर्द से प्यार करती है तो यह व्यभिचार नहीं है : हाई कोर्ट

जबलपुर

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी की पत्नी गैर मर्द से प्यार करती है तो यह व्यभिचार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इसे तब तक व्यभिचार नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा कि व्यभिचार तभी होता है जब शारीरिक संबंध होते हैं। पति ने कोर्ट में दावा किया था कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करत है। ऐसे में वह मेंटिनेंस की हकदार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 (5) और सीआरपीसी की धारा 125 (4) में कहा गया है कि अगर पत्नी पर व्यभिचार के आरोप सही साबित होते हैं तब ही उसे गुजारे भत्ते से वंचित किया जा सकता है। कोर्ट ने फैसले में कहा, व्यभिचार साबित करने के लिए शारीरिक संबंधों को सबित करना जरूरी है। अगर पत्नी किसी से प्यार करती है और शारीरिक संबंध नहीं रखती है तो इसे व्यभिचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

बता दें कि फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पति को हर महीने 4 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देना होगा। पति वॉर्ड बॉय की तौर पर का करता था और महीने में 8 हजार उसकी इनकम है। पति ने हाई कोर्ट में याचिका फाइल की और दावा किया कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती थी। कोरक्ट ने कहा कि सेक्शन 24 के तहत आदेश के बाद पत्नी को पहले से ही 4 हजार का गुजारा भत्ता मिल रहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पताल से दिया गया सैलरी सर्टिफिकेट वेरिफाइ नहीं किया गया है।

कोर्ट ने कहा, सैलरी सर्टिफिकेट पर इसे जारी करने का स्थान और तारीख ही नहीं दी गई है। ऐसे में कोर्ट के लिए यह निर्णय करना मुश्किल है कि यह सर्टिफिकेट सही है या फर्जी है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि वह एक सक्षम व्यक्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कम इनकम इस बात का आधार नहीं हो सकता कि वह मेंटिनेंस नहीं देगा। अगर पति को पता था कि वह उसकी रोजाना की जरूरत भी नहीं पूरी कर सकता तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। उसे पत्नी की जिम्मेदारी उठाने के लिए कमाना चाहिए था। पति ने यह भी दावा किया था कि उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है। कोर्ट ने कहा कि पति को 4 हजार रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देना ही होगा।

admin

Related Posts

सागर के डायल 112 हीरोज कार में फँसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर पहुँचाया अस्पताल

भोपाल सागर जिले के थाना बंडा क्षेत्र में डायल-112 जवानों की त्वरित प्रतिक्रिया और साहसिक कार्यवाही से सड़क दुर्घटना में कार के अंदर फँसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर समय…

जिन किसानों के 23 मई तक स्लॉट बुक हैं, उन्हें मिली बड़ी राहत

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, सरकार उनका गेहूं 28 मई तक…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खेल

IPL में वैभव सूर्यवंशी का विस्फोटक अवतार, गेंदबाजों के लिए बन गए सबसे बड़ा खतरा

  • By admin
  • May 20, 2026
  • 3 views
IPL में वैभव सूर्यवंशी का विस्फोटक अवतार, गेंदबाजों के लिए बन गए सबसे बड़ा खतरा

WTC 2025-27 में बांग्लादेश का धमाका, पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर भारत को पहुंचाया छठे नंबर पर

  • By admin
  • May 20, 2026
  • 3 views
WTC 2025-27 में बांग्लादेश का धमाका, पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर भारत को पहुंचाया छठे नंबर पर

सूर्यवंशी की आंधी में बह गई लखनऊ टीम, राजस्थान ने दमदार जीत से प्लेऑफ की रेस में मारी एंट्री

  • By admin
  • May 20, 2026
  • 3 views
सूर्यवंशी की आंधी में बह गई लखनऊ टीम, राजस्थान ने दमदार जीत से प्लेऑफ की रेस में मारी एंट्री

IPL 2026: KKR और MI की टक्कर, प्लेऑफ से बाहर मुंबई जीत के इरादे से उतरेगी

  • By admin
  • May 19, 2026
  • 3 views
IPL 2026: KKR और MI की टक्कर, प्लेऑफ से बाहर मुंबई जीत के इरादे से उतरेगी

चयनकर्ताओं का बड़ा फैसला, टेस्ट-वनडे टीम में कई नए चेहरे; विराट और रोहित को भी मिली जगह

  • By admin
  • May 19, 2026
  • 4 views
चयनकर्ताओं का बड़ा फैसला, टेस्ट-वनडे टीम में कई नए चेहरे; विराट और रोहित को भी मिली जगह

चयन ट्रायल विवाद: विनेश फोगाट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश, सरकार और WFI को नोटिस

  • By admin
  • May 19, 2026
  • 3 views
चयन ट्रायल विवाद: विनेश फोगाट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश, सरकार और WFI को नोटिस