अमानतुल्लाह खान को वक्फ केस में राहत, कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश, ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार

नई दिल्ली
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा की अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई साक्ष्य हैं। लेकिन अभियोजन के पास उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए कोई धारा नहीं है। अदालत ने मरियम सिद्दीकी को भी आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने के निर्देश दिए। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने की।

इससे पहले बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई थी। जिसमें ईडी और खान के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दी थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी द्वारा आप विधायक के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, कोर्ट को इसका संज्ञान लेना था। कल कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

29 अक्टूबर को दाखिल की थी चार्जशीट
ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत (ईडी की चार्जशीट के बराबर) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित धन का शोधन किया है। चार्जशीट में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शानिल था, जिसे ईडी ने मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था। ईडी ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

2 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
खान को 2 सितंबर को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली के ओखला में स्थित उनके घर की तलाशी ली गई थी। जांच एजेंसी ने पूछताछ के दौरान आप विधायक पर 'बचने' का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो एफआईआर से शुरू हुई थी। पहली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई केस और दूसरा दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामला।

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